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झारखंड में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ी

झारखंड में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी गई है। अब पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले यह समयसीमा 4 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी।

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रांची: झारखंड में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी गई है। अब पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले यह समयसीमा 4 सितंबर से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य के पात्र नागरिकों, खासकर युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है। जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वे ECINET के माध्यम से या अपने BLO से संपर्क कर फॉर्म-6 और जरूरी घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।

नाम हटाने और सुधार के लिए भी सुविधा

मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति दर्ज की जा सकती है। वहीं, नाम या अन्य जानकारी में सुधार करने और मतदान केंद्र बदलने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

1 अक्टूबर को 18 साल होने वाले युवा भी कर सकते हैं आवेदन

जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे भी फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

चुनाव आयोग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के अधिकार के लिए जरूरी है। SIR के दौरान 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के आधार पर मतदाताओं और उनके बच्चों को दस्तावेज जमा करने में भी सुविधा मिल रही है।

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