Ranchi: आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को सुनवाई करेगा। सिंघल ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान आदेश रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष होने की संभावना है।
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हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
पूजा सिंघल ने झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान आदेश को रद्द करने की उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर मामले से जुड़े पक्षों की नजर है।
18 करोड़ रुपये के मनरेगा मामले से जुड़ा केस
यह मामला मनरेगा के क्रियान्वयन में कथित तौर पर करीब 18 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है। पूजा सिंघल झारखंड खान विभाग की पूर्व सचिव रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 11 मई 2022 को सिंघल को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद की गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में अब 15 सितंबर को पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है। पीठ में CJI सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं। मामले में आगे की कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और उसके आदेश पर निर्भर करेगी।



