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बोफोर्स केस में आखिरी दरवाजा भी बंद, SC ने अजय अग्रवाल की याचिका ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स रिश्वत मामले से जुड़ी आखिरी याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही करीब 40 साल पुराने इस चर्चित मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स रिश्वत मामले से जुड़ी आखिरी याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही करीब 40 साल पुराने इस चर्चित मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील अजय के अग्रवाल की उस अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के साल 2005 के फैसले को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने श्रीचंद पी हिंदूजा और गोपीचंद पी हिंदूजा के निधन के बाद उनके नाम हटाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया। अदालत ने कहा कि मामले को अब और लंबा खींचने का कोई आधार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही सभी आरोप रद्द कर चुका है और सीबीआई की याचिका भी खारिज हो चुकी है, इसलिए मामले को आगे जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

बोफोर्स मामला साल 1986 में भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुए 1,437 करोड़ रुपये के तोप सौदे से जुड़ा था। साल 1987 में स्वीडिश रेडियो की रिपोर्ट के बाद इस सौदे में कथित रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे, जिसके बाद यह देश का बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद बोफोर्स मामले से जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाही अब समाप्त हो गई है।

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