नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में 13 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के लिए विशेष रूप से गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज अनु ग्रोवर बलिगा सुनवाई करेंगी।
चार्जशीट में नामजद सभी 13 आरोपित यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और हाल ही में लागू पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 3, 4, 5, 10 और 11 के तहत मामले दर्ज किए हैं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय के आदेश पर इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने वाले कड़े कानून के तहत दर्ज मामलों का निपटारा करेगी।
बता दें कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के गंभीर आरोपों के बाद इसे निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई थी। केंद्र सरकार के निर्देश पर इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।




