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Home»#Trending»बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए SWM पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
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बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए SWM पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

By Muzaffar HussainJuly 3, 20263 Mins Read
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रांची: झारखंड की राजधानी रांची को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रांची नगर निगम ने एक और ठोस कदम उठाया है। नगर निगम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के विभिन्न बल्क वेस्ट जनरेटरों (BWGs) के प्रतिनिधि, नगर प्रबंधक और पीएमसी टीम के सदस्य शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 (Solid Waste Management Rules-2026) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण को बढ़ावा देना था।

4 रंगों के डस्टबिन का उपयोग और पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

बैठक को संबोधित करते हुए अपर नगर आयुक्त संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2026 से ही सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए अपने परिसरों में चार अलग-अलग रंगों के डस्टबिन (हरा, नीला, लाल और काला) की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य स्रोत स्तर पर ही गीले, सूखे और खतरनाक कचरे को अलग-अलग करना है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र बल्क वेस्ट जनरेटरों को अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के SWM पोर्टल (https://swm.cpcb.gov.in/) पर अपना अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा।

किन्हें माना जाएगा बल्क वेस्ट जनरेटर?

नियमों के दायरे को स्पष्ट करते हुए बैठक में बताया गया कि जिन संस्थानों का कुल निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है, अथवा जहां प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी की खपत होती है, या फिर जो संस्थान रोजाना 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट (कचरा) उत्पन्न करते हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अब कानूनी रूप से अनिवार्य है।

कचरे का स्वयं प्रसंस्करण करना होगा, वरना लगेगा जुर्माना

अपर नगर आयुक्त ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने परिसर में उत्पन्न होने वाले गीले और बागवानी (हॉर्टिकल्चर) कचरे का स्वयं वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण (Processing) सुनिश्चित करें। जो संस्थान इस व्यवस्था को अपने स्तर पर करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें ‘एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (EBWGR) के तहत किसी अधिकृत और पंजीकृत सेवा प्रदाता से अनुबंध कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। यह भी देखना होगा कि संबंधित एजेंसी कचरे का निपटारा निर्धारित पर्यावरण मानकों के अनुरूप ही कर रही हो।

बैठक के दौरान नगर निगम के प्रतिनिधियों द्वारा SWM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो भी दिखाया गया, ताकि संस्थानों को तकनीकी कठिनाई न हो। अंत में अपर नगर आयुक्त ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि निर्धारित नियमों और समयसीमा का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ नगर निगम कानून सम्मत सख्त दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

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