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रांची: राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत होचर गांव में कोर्ट के आदेश का तामीला कराने पहुंची न्यायिक कर्मियों की टीम पर जानलेवा हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए एएसपी (ASP) साक्षी जमुआर के निर्देश पर कांके थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करते हुए घटना में संलिप्त पांच मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
अदालती टीम के साथ धक्का-मुक्की, मारपीट और मोबाइल छीना
पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस-विज्ञप्ति के अनुसार, आज (21 मई 2026) न्यायालय के आदेश पर होचर गांव में ‘दखल दहानी’ (जमीन या संपत्ति का कब्जा दिलाने की कानूनी प्रक्रिया) कराने के लिए कोर्ट के पदाधिकारियों और कर्मियों की एक टीम पहुंची थी। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों और अपराधियों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। अपराधियों ने न सिर्फ सरकारी काम को जबरन रोकने का प्रयास किया, बल्कि कोर्ट के अधिकारियों और उनके साथ मौजूद पुलिस बल के साथ जमकर धक्का-मुक्की और मारपीट भी की।
हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने अदालती कर्मियों के मोबाइल फोन छीन लिए और उन्हें जान से मारने की सीधे तौर पर धमकी दी। इस अचानक हुए हमले और हंगामे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।
कांके थाना में बीएनएस (BNS) की धाराओं में केस दर्ज, 5 गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही कांके थाना पुलिस एक्शन मोड में आई। पुलिस ने कांके थाना कांड संख्या-104/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं—109(1), 126, 132, 190, 191(2), 189(2), 221, 304(2), 351(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
अनुसंधान के क्रम में त्वरित छापेमारी कर पुलिस ने इस वारदात में सीधे तौर पर शामिल पांच सगे और चचेरे भाइयों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान इस प्रकार है:
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प्रकाश कुमार साहू (पिता- महेन्द्र साहू)
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सूरज कुमार साहू (पिता- महेन्द्र साहू)
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पंकज कुमार साहू (पिता- महेन्द्र साहू)
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प्रदीप कुमार साहू (पिता- राजकिशोर साहू)
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दीपक कुमार साहू (पिता- बालेश्वर साहू)
यह सभी आरोपी कांके थाना क्षेत्र के होचर गांव के ही रहने वाले हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी काम में बाधा डालने और कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।

