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Ranchi : राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक स्थित लिकर बार एंड रेस्टोरेंट के खिलाफ प्रशासन ने सराहनीय कदम उठाया है। उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जारी आदेश के तहत उक्त बार की धारा 42 के अंतर्गत दी गई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय एसएसपी, रांची द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
एसएसपी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट संख्या 18430 दिनांक 23.11.2025 में बताया गया कि अरगोड़ा चौक से गुजरने वाला मार्ग अत्यधिक व्यस्त है और इस मार्ग से कई अतिविशिष्ट और माननीयों का नियमित आवागमन होता है। ऐसी स्थिति में लिकर बार एंड रेस्टोरेंट में लगातार हो रही अनियमित गतिविधियाँ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन रही थीं।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि बार संचालक द्वारा ट्रांसजेंडर (TJ) को बुलाकर डांस कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इन कार्यक्रमों के दौरान बार-बार मारपीट, झगड़ा और हंगामा की घटनाएँ सामने आती थीं, जिससे आस-पास के क्षेत्र में अशांति की स्थिति उत्पन्न होती थी। पुलिस ने स्पष्ट बताया कि इस तरह की घटनाएँ कभी भी गंभीर स्थिति का रूप ले सकती हैं और कानून-व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं।
एसएसपी, रांची द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने की संस्तुति मिलने के बाद उपायुक्त श्री भजंत्री ने यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए बार का संचालन जारी रखना उचित नहीं है। इसलिए लिकर बार, अरगोड़ा चौक, रांची की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित एवं रद्द किया जाता है।
आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि यह जानकारी संबंधित लाइसेंसी विरेंद्र प्रसाद साहू, संचालक लिकर बार एवं रेस्टोरेंट, अरगोड़ा चौक, रांची को सूचित की जाए। यह प्रशासनिक कार्रवाई शहर में बढ़ती अनियमितताओं को रोकने और संवेदनशील मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पर अशांति फैलाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

