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गुमला: ऑक्सब्रिज आर.पी. विद्यालय, डुमरडीह के एक छात्र के वाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने की घटना पर उपायुक्त, गुमला प्रेरणा दीक्षित द्वारा संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर मामला माना गया। विद्यालय में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई हेतु निर्देश जारी किए हैं।
दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के उपरांत 24 नवंबर 2025 को जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय की जांच की गई। जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 8 तक कुल 353 बच्चे अध्ययनरत हैं। अभिभावकों से मासिक शुल्क के रूप में नर्सरी से यूकेजी तक ₹550, कक्षा 1 से 4 तक ₹600 तथा कक्षा 5 से 8 तक ₹650 वसूला जा रहा था, किंतु शुल्क संबंधी कोई रसीद उपलब्ध नहीं कराई गई, जो वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।
विद्यालय द्वारा प्रस्तुत ट्रस्ट संबंधी दस्तावेजों में विद्यालय के संचालन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला। न ही विद्यालय के पास किसी प्रकार का आय-व्यय अभिलेख उपलब्ध पाया गया। यह भी पाया गया कि RTE Act के तहत किसी प्रकार की वैध मान्यता विद्यालय के पास नहीं है। झारखंड सरकार की गजट अधिसूचना संख्या 313 (14.05.2011) एवं अधिसूचना संख्या 629 (25.04.2019) के तहत निजी विद्यालयों को RTE मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है, जिसमें पर्याप्त भूमि सहित अन्य आधारभूत सुविधाएँ शामिल हैं, परंतु विद्यालय इस मापदंड को भी पूरा करने में असमर्थ पाया गया।
जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों एवं शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंनेवअभिभावकों से अपील की है कि वे शिक्षण संस्थानों का चयन करते समय उनकी मान्यता एवं वैधानिक स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
गुमला जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ विधिसम्मत आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

