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रियल एस्टेट विज्ञापनों के लिए नया नियम, अब अनिवार्य होगा RERA नंबर और QR कोड

Raipur News : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी रियल एस्टेट विज्ञापनों में RERA पंजीकरण नंबर और RERA की आधिकारिक वेबसाइट का पता स्पष्ट

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Raipur News : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी रियल एस्टेट विज्ञापनों में RERA पंजीकरण नंबर और RERA की आधिकारिक वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

रेरा ने स्पष्ट किया है कि यह नियम प्रिंट मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्रोशर, पोस्टर, होर्डिंग, पंपलेट और अन्य सभी प्रचार माध्यमों पर लागू होगा। पंजीकरण नंबर और वेबसाइट का फॉन्ट प्रकार और आकार वही होना चाहिए जो प्रमोटर के मोबाइल नंबर और पते के लिए इस्तेमाल किया गया है, ताकि उपभोक्ता आसानी से पढ़ और समझ सकें।

इसके अलावा, प्रत्येक विज्ञापन में रेरा द्वारा जारी किया गया QR कोड भी शामिल करना जरूरी होगा। इस QR कोड को स्कैन करने पर खरीदार सीधे संबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे।

रेरा ने चेतावनी दी है कि अगर कोई प्रमोटर या एजेंट इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, रेरा ने सभी प्रमोटर्स, एजेंट्स और विज्ञापन एजेंसियों से उपभोक्ता हित में इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।

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