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रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा मामले में दो आरोपियों को मिली बेल

रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जेल में बंद दो आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राजेश झा और चेतन कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें बेल दे दी।

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रांची: रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जेल में बंद दो आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राजेश झा और चेतन कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर उन्हें बेल दे दी।

इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद 7 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए एसीबी ने राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी के अनुसार, सभी आरोपियों ने मिलीभगत कर रिम्स की अधिग्रहीत जमीन को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी वंशावली तैयार की थी।

यह मामला वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकानों का निर्माण किया गया।

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