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रजिस्टर्ड पोस्ट का स्पीड पोस्ट में विलय, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें

Ranchi : भारत सरकार के संचार मंत्रालय, डाक विभाग ने डाक सेवाओं में बड़ा बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। ये संशोधन आगामी 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसकी जानकारी जीपीओ रांची के वरिष्ठ डाक मंडल अधीक्षक रूपक कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को

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Ranchi : भारत सरकार के संचार मंत्रालय, डाक विभाग ने डाक सेवाओं में बड़ा बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। ये संशोधन आगामी 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसकी जानकारी जीपीओ रांची के वरिष्ठ डाक मंडल अधीक्षक रूपक कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी।

उन्होंने आम नागरिकों, व्यवसायियों और संस्थानों से अपील की कि भविष्य की सभी बुकिंग इन्हीं संशोधित नियमों और दरों के अनुसार कराई जाए। सबसे अहम बदलाव यह है कि अब पारंपरिक रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा का पूरी तरह स्पीड पोस्ट में विलय कर दिया गया है। यानी अब पंजीकरण केवल स्पीड पोस्ट सेवा के तहत ही होगा। इसके लिए पंजीकरण शुल्क मात्र पांच रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) तय किया गया है।

जीपीओ के संदीप कुमार महतो ने नई दरों की जानकारी देते हुए बताया कि अब 50 ग्राम तक का स्पीड पोस्ट स्थानीय स्तर पर 19 रुपये में और 200 किमी से अधिक दूरी पर 47 रुपये में भेजा जा सकेगा। वहीं, 51 से 250 ग्राम तक की वस्तु 200 किमी तक 59 रुपये और 2000 किमी से अधिक दूरी पर 77 रुपये में भेजी जा सकेगी। 251 से 500 ग्राम तक के लेख का शुल्क दूरी के आधार पर 28 रुपये से 93 रुपये तक होगा।

डाक विभाग ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी सुविधा भी शुरू की है। इसके लिए प्रति लेख अतिरिक्त पांच रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का भुगतान करना होगा। इसके अलावा बीमा सुविधा अब केवल स्पीड पोस्ट लेखों (दस्तावेज और पार्सल) पर ही उपलब्ध होगी।

अधिकारियों ने बताया कि इन बदलावों से डाक सेवाओं की पारदर्शिता और गति में सुधार होगा तथा उपभोक्ताओं को और सुरक्षित सुविधा मिल सकेगी।

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