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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी केजरीवाल की मांग, 2 जून को जाना होगा जेल

New Delhi. दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से करते

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New Delhi. दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से करते हुए कहा है कि कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की छूट दी थी। इसलिए अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने के आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती।

ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ शर्तो के आधार पर रचुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी और 2 जून को वापस सरेंडर कर जेल वापस जाने का आदेश दिया था।

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