फॉण्ट कनवर्टर NEW

JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में सुमन सौरव को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में आरोपी सुमन सौरव उर्फ सौरव सुमन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने परीक्षा

अपनी भाषा में पढ़ें

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में आरोपी सुमन सौरव उर्फ सौरव सुमन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी और बैंक खातों में हुए लेन-देन का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सुमन सौरव पर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर परीक्षा में गड़बड़ी करने, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप है। मामले में झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि एक अभ्यर्थी की मूल ओएमआर शीट और कार्बन कॉपी में अंतर मिला था। इसके अलावा बैंक खातों के लेन-देन, व्हाट्सऐप चैट और डिजिटल डेटा को भी सबूत के रूप में पेश किया गया।

15.90 लाख रुपये के लेन-देन का मामला

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी के पिता के बैंक खाते से सह-आरोपी पवन कुमार सिंह के खाते में करीब 15 लाख 90 हजार रुपये का लेन-देन हुआ था। पवन कुमार सिंह को इस मामले में कथित बिचौलिया बताया गया है।

सरकार की ओर से कहा गया कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोपों के कारण 14वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। साथ ही आरोपी के फरार होने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई।

बचाव पक्ष ने आरोपों से किया इनकार

वहीं, आरोपी के वकील ने सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि बैंक खाते में हुए लेन-देन और व्हाट्सऐप चैट से सुमन सौरव की सीधे तौर पर संलिप्तता साबित नहीं होती।

बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि सुमन सौरव 29 जुलाई 2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसने जांच और सुनवाई में सहयोग करने का भरोसा देते हुए जमानत की मांग की थी।

हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram