World News: सिंगापुर कोर्ट ने दो भारतीय नागरिकों को कॉलगर्ल से लूटपाट करने के अपराध में 12 कोड़े और 5 साल एक महीने की जेल की सजा सुनाई है। आरोपियों की पहचान अरोकियासामी डायसन (23) और राजेंद्रन माइलारासन (27) के रूप में हुई है।
होटल में किया लूटकांड
रिपोर्ट के अनुसार, दोनों 24 अप्रैल को छुट्टियां मनाने सिंगापुर पहुंचे थे। दो दिन बाद लिटिल इंडिया इलाके में उनकी मुलाकात एक अज्ञात व्यक्ति से हुई जिसने उन्हें वेश्याओं से मिलने की व्यवस्था की। लेकिन पैसों की जरूरत के कारण अरोकियासामी ने राजेंद्रन को लूटपाट का सुझाव दिया और वह मान गया।
शाम 6 बजे पहली महिला से होटल में मिलने के बाद दोनों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए, थप्पड़ मारा और गहने, 2000 सिंगापुर डॉलर नकद, पासपोर्ट और बैंक कार्ड लूट लिए।
दूसरी वारदात
रात 11 बजे उन्होंने दूसरी महिला से एक अन्य होटल में मुलाकात की। राजेंद्रन ने उसका मुंह दबा दिया और अरोकियासामी ने उसकी बाहें पकड़ लीं। उन्होंने 800 सिंगापुर डॉलर नकद, दो मोबाइल और पासपोर्ट चुरा लिया। जाते समय धमकी दी कि वह कमरे से बाहर न आए।
गिरफ्तारी और फैसला
अगले दिन दूसरी पीड़िता ने घटना के बारे में एक व्यक्ति से बात की, जिसने पुलिस को जानकारी दी। दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए और अदालत में पेश किए गए। कोर्ट ने वारदात की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा सुनाई।
यह फैसला सिंगापुर में अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति की स्पष्ट मिसाल है और यह पर्यटकों को कानून का पालन करने की सख्त चेतावनी देता है।



