रांची: राजधानी रांची में 8 फरवरी 2026 को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित ‘अभियंत्रण सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026’ के सफल और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। परीक्षा की गरिमा बनाए रखने और किसी भी प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए रांची के 3 प्रमुख परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा इन परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा-163 (BNSS) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश रविवार, 8 फरवरी को सुबह 06:30 बजे से शाम 07:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के दौरान इन गतिविधियों पर रहेगी पूर्ण रोक:

  • भीड़ पर पाबंदी: परीक्षा केंद्र के आसपास 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना वर्जित है।

  • शोर-शराबे पर रोक: किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

  • हथियार ले जाने पर मनाही: लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, या किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, राइफल आदि) लेकर चलने पर प्रतिबंध है।

  • सभा व जुलूस: परीक्षा केंद्रों के समीप किसी भी प्रकार की सार्वजनिक बैठक या आमसभा का आयोजन नहीं होगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह नियम ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्रा पर लागू नहीं होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना है।

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