*टंडवा के बड़गांव में धारा 163 लागू, सिमरिया एसडीओ ने जारी किया आदेश*
*शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील*
*चतरा।* टंडवा थाना क्षेत्र के बड़गांव में चार अगस्त को आदिवासी किशोरी एवं दूसरे समुदाय के युवक के बीच कथित विवाद के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. सिमरिया अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार महतो ने सात अगस्त की शाम को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार बड़गांव के आवासीय क्षेत्र एवं सड़कों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और विधि-व्यवस्था के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई है. इसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. किसी भी प्रकार की सभा, रैली व सार्वजनिक बैठक तथा लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है. प्रशासन ने सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से भ्रामक एवं गलत सूचना फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. साथ ही लाइसेंसी हथियार लेकर चलने, हथियारों का प्रदर्शन करने तथा विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाले किसी भी प्रयास पर रोक लगाई गई है. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल जा रहे मरीजों, विद्यालय-महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों एवं पुलिस पदाधिकारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
एसडीओ ने कहा है कि संबंधित लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं होने के कारण यह एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है. निषेधाज्ञा 7 अगस्त 2026 की अपराह्न से तत्काल प्रभावी होकर अगले आदेश तक लागू रहेगी. मालूम हो कि चार अगस्त को चार अगस्त को नाबालिक से दुष्कर्म के आरोप भीड़ द्वारा मो इमरोज को पीट पीट कर मार डाला था, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल उत्पन्न हैं.




