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नियमों की अनदेखी पड़ी भारी : लाइट हाउस प्रोजेक्ट में गलत तथ्य देने वालों की दावेदारी रद्द

रांची: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत धुर्वा स्थित “लाइट हाउस प्रोजेक्ट” के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। निगम द्वारा जारी ताजा सूचना के अनुसार, योजना के तृतीय घटक के तहत जिन 140 आवासों

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रांची: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत धुर्वा स्थित “लाइट हाउस प्रोजेक्ट” के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रांची नगर निगम ने सख्त रुख अख्तियार किया है। निगम द्वारा जारी ताजा सूचना के अनुसार, योजना के तृतीय घटक के तहत जिन 140 आवासों का आवंटन 24 जनवरी 2026 को लॉटरी के माध्यम से किया गया था, उनमें से तीन आवेदकों का आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

जाँच में सामने आई सच्चाई

विज्ञप्ति के अनुसार, योजना की गाइडलाइन (कंडिका-10.5 एवं 15.1) के तहत भरे गए प्रपत्रों में इन आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी संदिग्ध पाई गई थी। इस मामले को लेकर 10 फरवरी 2026 को सहायक प्रशासक के कार्यालय कक्ष में विधिवत सुनवाई की गई। जाँचोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य गलत थे, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी दावेदारी को निरस्त करने का निर्णय लिया।

रद्द किए गए आवंटियों की सूची:

  • बीरमनी प्रसाद सिंह (फ्लैट संख्या: E 502)

  • पुनीता साह (फ्लैट संख्या: E 714)

  • केदार लाल श्रीवास्तव (फ्लैट संख्या: D 101)

नगर निगम की इस कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी आवासों के आवंटन में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहायक प्रशासक ने आदेश जारी करते हुए उक्त नामों के विरुद्ध आवंटन को पूरी तरह से रद्द/निरस्त घोषित कर दिया है।

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