Ranchi : रांची के अपर बाजार के छह दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने रांची नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और दुकानें खाली करने के लिए जारी नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही नगर निगम को फिलहाल इन दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में हुई। दीपाली मार्केटिंग समेत छह दुकानदारों ने नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि नगर निगम का नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं है।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाते हुए निगम को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद अपर बाजार के व्यापारियों में नाराजगी थी। हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल दुकानदारों को राहत मिली है।
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