Ranchi : झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 ( जेएसएससी ) के अंतर्गत अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 16-20 दिसंबर तक होगी। इसे लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगा दी है।

यह निषेधाज्ञा 14 दिसंबर सुबह 5.30 बजे से 20 दिसंबर रात्रि 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसे लेकर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। मालूम हो कि प्रशासन को उक्त प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम को बाधित करने के लिए समूहों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि का आह्वान किये जाने की सूचना है।

निषेधाज्ञा की मुख्य बातेंं 

    • पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
    • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
    • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
    • किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
    • किसी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन आदि या आमसभा का आयोजन करना।

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