रांची: राजधानी के दुकानदारों के लिए एक बेहद जरूरी और सतर्क करने वाली खबर है। रांची नगर निगम प्रशासन ने अपने स्वामित्व वाली दुकानों के बकाया किराया भुगतान को लेकर आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। शनिवार को जारी एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति में निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन दुकानदारों ने अब तक अपना बकाया किराया जमा नहीं किया है, उनके पास केवल 31 मार्च 2026 तक का समय है।
31 मार्च के बाद सीधे होगी कार्रवाई
नगर निगम ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया, तो ‘झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011’ की कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें न केवल संबंधित दुकान का लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) रद्द कर दिया जाएगा, बल्कि नियमों के अनुसार दुकान को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। निगम का उद्देश्य साफ है, राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना ताकि शहर के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।
रविवार को भी खुलेंगे निगम के दरवाजे
आम जनता और दुकानदारों की सुविधा को देखते हुए नगर निगम ने एक सराहनीय फैसला लिया है। कल यानी 29 मार्च 2026 (रविवार) को भी नगर निगम कार्यालय स्थित ‘जन सुविधा केंद्र’ आम दिनों की तरह खुला रहेगा। छुट्टी के दिन भी लोग बिना किसी परेशानी के अपने बकाये का निपटारा कर सकेंगे।
जन सुविधा केंद्र पर मिलेंगी ये सेवाएं
रविवार को कार्यालय खुलने से दुकानदार और आम नागरिक निम्नलिखित शुल्कों का भुगतान कर सकते हैं:
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निगम दुकानों का वर्षों से लंबित बकाया किराया।
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होल्डिंग टैक्स (Holding Tax)।
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जल कर (Water Tax)।
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ट्रेड लाइसेंस शुल्क।
निगम की मार्मिक अपील
नगर निगम ने शहर के सम्मानित नागरिकों और दुकानदारों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि वे समय रहते अपने देयों का भुगतान करें। यह न केवल उन्हें दंडात्मक कार्रवाई और अदालती चक्करों से बचाएगा, बल्कि उनके द्वारा दिया गया टैक्स रांची को एक सुंदर और विकसित शहर बनाने में ईंधन का काम करेगा।
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