रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा संयुक्त रूप से डोरण्डा एवं धुर्वा क्षेत्र में वाहनों की जांच की गई। इस क्रम में लगभग 134 वाहनों के कागजातों जैसे-टैक्स, फिटनेश, इंश्योरेन्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राईविंग लाइसेंस, ओवरलोडेड एवं सवारी वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों के बैठाने आदि की जांच की गई। साथ ही, कई स्कूल वैन एवं स्कूल बसों की भी जांच की गई। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाये जाने एवं निजी वाहनों के व्यवसायिक उपयोग के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड भी लगाया गया एवं एक स्कूल वैन को जब्त कर यातायात थाना, जगरनाथपुर में सुरक्षार्थ रखा गया। बच्चों को असुविधा नहीं हो इसे देखते हुए वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के संसूचित नियमों के अधीन स्कूल वैन चलाने की चेतावनी देकर वाहनों को मुक्त किया गया। जांच के दौरान कागजात पूर्ण नहीं रहने के कारण कुल 18 वाहनों से 1 लाख 59 हजार 401 रुपये दण्ड के रूप में अधिरोपित किया गया।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक (यातायात) एवं जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से संत थॉमस स्कूल, धुर्वा सहित कई अन्य स्कूल के वैन चालकों को स्कूली वैन चलाने के मानकों की जानकारी दी गई एवं उसी अनुरूप वाहनों को चलाने का निर्देश दिया गया।