Chaibasa News: चाईबासा पुलिस द्वारा नशा उन्मूलन अभियान के तहत मादक एवं नशीले पदार्थों के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 4 जनवरी 2026 को बड़ी कार्रवाई की गई।

पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि सरायकेला की ओर से कुछ लोग टोटो गाड़ी में अवैध विदेशी मिलावटी शराब लेकर बिक्री के लिए चाईबासा आ रहे हैं। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहा पुल के पास एक लाल रंग का टोटो (संख्या JH06U-2668) को रोका।

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जांच के दौरान टोटो के पीछे वाली सीट के पास एक पीला एवं हल्का नीला रंग का प्लास्टिक बोरा बंधा हुआ पाया गया। टोटो चालक ने अपना नाम रवि दास, उम्र 28 वर्ष, पिता कुन्जों दास, निवासी बासा टोन्टो, थाना मुफ्फसिल, जिला पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा बताया। उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम बन्धुवा टोप्पो, उम्र 34 वर्ष, पिता स्वर्गीय सोराय टोप्पो, निवासी बासा टोन्टो, थाना मुफ्फसिल, जिला पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा बताया।

पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि बोरे में अवैध मिलावटी अंग्रेजी शराब है। बोरा खोलने पर दो खाखी रंग के कार्टून मिले, जिनमें एक कार्टून से BLACK TIGER WHISKY 750 एमएल की 12 बोतलें तथा दूसरे कार्टून से KING’S GOLD SPECIAL WHISKY 750 एमएल की 12 बोतलें बरामद की गईं।

अवैध शराब की खरीद-बिक्री एवं परिवहन करना अपराध होने के कारण दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 01/2026, दिनांक 04.01.2026 के तहत धारा 274/275 बीएनएस एवं 47(ए) उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

छापामारी दल में पु०अ०नि० पंकज चौधरी, पु०अ०नि० चंद्रशेखर, पु०अ०नि० धनंजय सिंह, स०अ०नि० जीतु करमाली एवं सदर थाना के पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस के अनुसार अभियुक्त बन्धुवा टोप्पो का पूर्व में भी उत्पाद अधिनियम के तहत आपराधिक इतिहास रहा है।

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