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झारखंड हाईकोर्ट ने 3.5 साल के बच्चे की कस्टडी मां को दी

झारखंड हाईकोर्ट ने तीन साल छह महीने के बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुनवाई की। कोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर एसएसपी ने बच्चे को अदालत के सामने पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 24 अगस्त तक बच्चे की कस्टडी उसकी मां को

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने तीन साल छह महीने के बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में सुनवाई की। कोर्ट के आदेश पर जमशेदपुर एसएसपी ने बच्चे को अदालत के सामने पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 24 अगस्त तक बच्चे की कस्टडी उसकी मां को देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने बच्चे के पिता को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बच्चे के पिता को उसे लेकर विदेश जाने से रोक दिया था। कोर्ट ने जमशेदपुर एसएसपी को बच्चे का पासपोर्ट तत्काल अपने कब्जे में लेने और बच्चे को अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया था।

बच्चे की मां ने हाईकोर्ट में हेवियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने अपने करीब साढ़े तीन साल के बेटे को कोर्ट में पेश कराने और उसकी कस्टडी देने की मांग की थी। मां ने आशंका जताई थी कि बच्चे के पिता उसे लेकर विदेश जा सकते हैं।

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