रांची: झारखंड विधानसभा का महत्वपूर्ण बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च 2026 तक चलेगा। सत्र के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा (बीएनएसएस की धारा-163) लागू कर दी है।
इस आदेश के तहत, विधानसभा के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने, किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव या रैली निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, इस क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा या ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग भी वर्जित होगा। यह पाबंदी 18 फरवरी की सुबह 8 बजे से शुरू होकर 19 मार्च की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्यों में लगे कर्मियों, कार्यक्रमों और शवयात्रा को इस दायरे से बाहर रखा गया है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बजट सत्र के दौरान होने वाले संभावित विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करना और विधायी कार्यों को बिना किसी बाधा के संपन्न कराना है।



