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मेडिकल स्टोर में कफ सिरप बिक्री पर रोक, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश

Ranchi : बच्चों में कफ सिरप के सेवन से स्वास्थ्य प्रभावित होने की खबरों के बाद रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सिविल सर्जन रांची को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि जिले में किसी भी बच्चे

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Ranchi : बच्चों में कफ सिरप के सेवन से स्वास्थ्य प्रभावित होने की खबरों के बाद रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सिविल सर्जन रांची को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि जिले में किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मेडिकल स्टोर में कफ सिरप की बिक्री नहीं की जाएगी। इसके साथ ही सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल उन बच्चों को ही कफ सिरप दें, जिनमें किसी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावना न हो।

जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर या चिकित्सक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कफ सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिविल सर्जन के माध्यम से बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों के सैंपल की जांच कराई जाएगी।

इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को कोई भी कफ सिरप न दें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचा जा सके। प्रशासन का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी परिवार सुरक्षित और जिम्मेदार ढंग से दवाओं का उपयोग करें।

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