रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों के पद लंबे समय से खाली हैं। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 10 सितंबर तक बताया जाए कि इन पदों पर नियुक्ति कब तक पूरी होगी।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने कहा कि JPSC एक संवैधानिक संस्था है और इसके महत्वपूर्ण पदों का लंबे समय तक खाली रहना गंभीर विषय है।
पिछली सुनवाई में भी उठ चुका है मुद्दा
JPSC के अध्यक्ष का पद खाली रहने का मामला पिछली सुनवाई में भी सामने आया था। तब कोर्ट ने सरकार से नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। अब आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी समयसीमा बताने का निर्देश दिया गया है।
ACF-RFO परीक्षा पर भी जानकारी
सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि ACF और RFO परीक्षा की प्रक्रिया सरकार ने रद्द कर दी है। यह मामला वन विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया।
अब 10 सितंबर को सरकार को हाईकोर्ट में यह बताना होगा कि JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे।




