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हाई कोर्ट ने सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने का दिया 4 महीने का समय

Jharkhand News : झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय दिया है। यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में

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Jharkhand News : झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव कराने के लिए चार महीने का समय दिया है। यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई।

कोर्ट ने तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। इस पर राज्य सरकार ने कहा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण के लिए जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ जिलों में यह प्रक्रिया अभी बाकी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट भी अब तक नहीं मिल पाई है, जिससे चुनाव में देरी हो रही है।

इससे पहले, सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही कह चुके हैं कि ट्रिपल टेस्ट के बिना भी निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बहाने चुनाव को रोकना कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी।

यह अवमानना याचिका निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने राज्य में जल्दी निकाय चुनाव कराने की मांग की थी।

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