रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में आज हिरासत में यातना और उसके बाद हुई मौत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ के समक्ष पलामू स्थित मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (MRMCH) के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. अजय कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। अदालत के सख्त आदेश के अनुपालन में उन्होंने अस्पताल का मूल ‘एडमिशन रजिस्टर’ कोर्ट में पेश किया।

क्या है पूरा मामला

यह याचिका शाईदा खातून और अन्य की ओर से दायर की गई है, जिसमें आरोप है कि पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ बर्बरता की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल’ मामले में जारी किए गए अनिवार्य दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन हुआ है। अधिवक्ता शादाब इकबाल ने कोर्ट को बताया कि मृतक को 1 मार्च 2025 को हिरासत में लिया गया था और उसी दिन उसे प्रताड़ित किया गया। हालत बिगड़ने पर उसे रिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई।

तारीखों और रजिस्ट्रेशन नंबरों का ‘पेंच’

सुनवाई के दौरान अदालत ने एडमिशन रजिस्टर का गहराई से अवलोकन किया। सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ता के दावों में तारीखों को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है। सरकार का दावा है कि मृतक का नाम 6 मार्च 2025 को अस्पताल में दर्ज हुआ था, जबकि रेफरल दस्तावेज 4 मार्च की तारीख दिखा रहे हैं। इस विसंगति पर महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह डॉक्टर की लिपिकीय भूल हो सकती है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने रजिस्टर में सीरियल नंबरों के क्रम में बदलाव का मुद्दा उठाकर जालसाजी की आशंका जताई है।

अदालत की सख्त टिप्पणी और निर्देश

उच्च न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार जिन दस्तावेजों के आधार पर अपनी दलीलें दे रही थी, वे फिलहाल रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। खंडपीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि संबंधित सभी दस्तावेजों को अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र के साथ जमा किया जाए। अदालत ने सुरक्षा के लिहाज से रजिस्टर के विवादित अंश की स्कैन कॉपी रिकॉर्ड में रखने का आदेश दिया और मूल रजिस्टर वापस लौटा दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी। अदालत यह तय करेगी कि क्या वास्तव में हिरासत में यातना दी गई थी और क्या अस्पताल के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है।

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