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FRO-ACF भर्ती परीक्षा रद्द करने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को JPSC की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) और असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) भर्ती परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

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रांची। झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को JPSC की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) और असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) भर्ती परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

परीक्षा रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं

याचिकाकर्ताओं ने सरकार के परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि जिस तरह कुछ अन्य भर्ती परीक्षाओं के मामले में हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, उसी तरह FRO और ACF भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जाए।

हालांकि, अदालत ने फिलहाल सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में FRO और ACF भर्ती परीक्षा रद्द करने का सरकार का आदेश अभी लागू रहेगा।

22 भर्ती परीक्षाएं रद्द की गई थीं

राज्य में JPSC और JSSC की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। इनमें FRO और ACF भर्ती परीक्षाएं भी शामिल थीं।

अब हाई कोर्ट में राज्य सरकार के जवाब के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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