Hajipur: बिहार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर स्वास्थ्य विभाग का सख्त रुख लगातार जारी है। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित प्रसिद्ध मेसर्स साहू होटल के खाद्य लाइसेंस को खाद्य संरक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह दंडात्मक कार्रवाई होटल में परोसे गए तड़के में कॉकरोच मिलने की शिकायत और जांच के दौरान किचन परिसर में घोर अस्वच्छता पाए जाने के बाद की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट आदेश दिया है कि बिना वैध लाइसेंस के होटल का संचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा।
तड़के में कॉकरोच मिलने पर पटना मुख्यालय तक पहुंची शिकायत
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाजीपुर के राजेंद्र चौक स्थित साहू होटल में भोजन कर रहे एक ग्राहक के तड़के में मरा हुआ कॉकरोच मिला था। इस गंभीर लापरवाही की शिकायत सीधे खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को भेजी गई। खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वैशाली जिला प्रशासन को त्वरित जांच के निर्देश दिए। निर्देश के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 21 अक्टूबर को साहू होटल का औचक निरीक्षण किया।
किचन में अस्वच्छता और खुले में रखा मिला खाद्य पदार्थ
अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान होटल प्रबंधन की भारी लापरवाही उजागर हुई। जांच दल ने पाया कि होटल का किचन अत्यंत अस्वच्छ स्थिति में था और वहां साफ-सफाई के बुनियादी मानकों की पूरी अनदेखी की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, तैयार किए गए भोजन को भी बिना ढके खुले में और गंदे स्थान पर भंडारित किया गया था, जिससे संक्रमण और खाद्य विषाक्तता (फूड प्वॉइजनिंग) का गंभीर खतरा बना हुआ था।
नियमों के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से लाइसेंस सस्पेंड
जांच अधिकारी ने पाया कि होटल की यह कार्यप्रणाली खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित अनुसूची-4 और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के अनिवार्य प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। इसे जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मानते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर से प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि स्वच्छता मानकों से समझौता करने वाले संस्थानों पर आगे भी ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।





