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सिमडेगा : कोलेबिरा में अवैध गोवंशीय मांस के परिवहन के मामले में चार गिरफ्तार*

सिमडेगा में अवैध गोवंशीय मांस के परिवहन के मामले में चार गिरफ्तार: झारखंड : सिमडेगा पुलिस ने अवैध गोवंशीय मांस के परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 14 किलोग्राम गोवंशीय मांस,एक मोटरसाइकिल

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सिमडेगा में अवैध गोवंशीय मांस के परिवहन के मामले में चार गिरफ्तार:

झारखंड : सिमडेगा पुलिस ने अवैध गोवंशीय मांस के परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 14 किलोग्राम गोवंशीय मांस,एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद कर जब्त की है।

पुलिस के अनुसार,15 अगस्त को कोलेबिरा थाना क्षेत्र के श्रीकोंडकेरा इलाके में अवैध रूप से गोवंशीय मांस के परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोलेबिरा थाना पुलिस ने श्रीकोंडकेरा में वाहन जांच अभियान चलाया। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से गोवंशीय मांस का परिवहन करते हुए चार व्यक्तियों को पकड़ा। उनके पास से करीब 14 किलोग्राम मांस बरामद किया गया। मौके से एक TVS Fonecs 125 मोटरसाइकिल और TVS स्कूटी (नंबर JH20F-7476) भी जब्त की गई।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुन्ना लोहरा (20), पिता स्व. भुआ लोहरा, शिवनाथपुर; परबिना टेटे (35), पिता स्व. प्रेमचन्द्र टेटे, शिवनाथपुर; कमल केरकेट्टा (35), पिता स्व. अलकरियुस केरकेट्टा, कोण्डेकैरा नावाटोली; तथा रोहित डुंगडुंग (22), पिता विजय डुंगडुंग, कोण्डेकैरा नावाटोली के रूप में हुई है। सभी कोलेबिरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
इस संबंध में कोलेबिरा थाना कांड संख्या 50/2026, दिनांक 15 अगस्त दर्ज किया गया है। प्राथमिकी धारा 325 BNS 2023 तथा झारखंड गौवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम,2005 की धारा 12(1), 12(2), 12(3) एवं 13 के तहत दर्ज की गई है। गिरफ्तार चारों आरोपियों को विधिवत कार्रवाई के बाद 16 अगस्त 2026 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

सिमडेगा पुलिस ने कहा है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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