रांची: झारखंड शराब घोटाला मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की जनहित याचिका (PIL) पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि वह बाबूलाल मरांडी की याचिका के विरोध में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करेगी। सरकार की इस जानकारी के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर की तारीख तय की है।
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।
स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग
बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मंगलवार की सुनवाई में उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा और सूरज किशोर प्रसाद ने अदालत में पक्ष रखा।
अब राज्य सरकार अपनी हस्तक्षेप याचिका दाखिल करेगी। इसके बाद मामले पर अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।




