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Ranchi : झारखंड में बांधों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021) के तहत झारखंड राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से राज्य में मौजूद बड़े और मध्यम आकार के बांधों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य संभावित बांध हादसों की रोकथाम, समय पर निरीक्षण और तकनीकी निगरानी को सशक्त बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में जलाशयों और बांधों में तकनीकी खामियों की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने Dam Safety Act, 2021 को लागू किया था। इसी के तहत राज्यों में विशेष समितियों के गठन और उनके सशक्तीकरण का प्रावधान किया गया है।
झारखंड सरकार द्वारा राज्य स्तरीय समिति के पुनर्गठन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बांधों की नियमित तकनीकी जांच हो, संरचनात्मक मजबूती का मूल्यांकन समय-समय पर किया जाए और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी योजना तैयार रहे। इस समिति में जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, ताकि सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से राज्य में बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन और जनहानि की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार होगा। झारखंड में कई महत्वपूर्ण जलाशय और परियोजनाएं हैं, जो सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए अहम हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बनती जा रही है।
सरकार का यह निर्णय न सिर्फ वर्तमान व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य में संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की राज्य की क्षमता को भी बढ़ाएगा। आम जनता के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है कि राज्य सरकार जल सुरक्षा को लेकर गंभीर है और जनहित में लगातार ठोस कदम उठा रही है।

