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डिस्चार्ज अर्जी खारिज होने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन

8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामला: PMLA कोर्ट के फैसले को चुनौती, उच्च न्यायालय में दायर की क्रिमिनल रिवीजन याचिका

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रांची: बड़गाईं इलाके में 8.86 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज पिटीशन (आरोप मुक्त करने की याचिका) को खारिज किए जाने के आदेश को उन्होंने उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। हालांकि, यह याचिका फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है।
विशेष पीएमएलए अदालत ने 8 जून को हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में माना था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रथम दृष्टया मामले में सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार तैयार करते हैं। इसी वजह से अदालत ने सोरेन को मामले से राहत देने से इनकार करते हुए केस को आरोप गठन की प्रक्रिया की ओर बढ़ा दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में व्यापक जांच के बाद आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। इससे पूर्व, ईडी की विशेष अदालत इस मामले में झामुमो नेता अंतू तिर्की और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह समेत 15 अन्य मुख्य आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित कर चुकी है। वहीं, राजकुमार पाहन और एक अन्य आरोपित के खिलाफ फिलहाल आरोप तय होने बाकी हैं।
इस मामले में कुल 16 प्रमुख आरोपित शामिल हैं, जिनमें राजस्व कर्मी भानु प्रसाद प्रताप, अंतू तिर्की, बिजेंद्र सिंह, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, मनोज कुमार यादव, कुमार राजश्री, राजकुमार पाहन, संजीत कुमार, विनोद कुमार सिंह, शेखर कुशवाहा, तापस घोष, मोहम्मद इर्शाद अख्तर, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद इर्शाद का नाम दर्ज है।
गौरतलब है कि ईडी ने इस कथित भू-फर्जीवाड़े की जांच के दौरान रांची और आसपास के इलाकों में कई बार छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने झामुमो नेताओं, आर्किटेक्ट और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश देकर कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। जांच पूरी होने के बाद ईडी ने अदालत में चार्जशीट पेश की थी, जिसके बाद से कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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