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चाकुलिया गैंगरेप केस में बड़ा फैसला, तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा

Jamshedpur news: पूर्वी सिंहभूम जिले के चर्चित चाकुलिया अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म मामले में एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत

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Jamshedpur news: पूर्वी सिंहभूम जिले के चर्चित चाकुलिया अपहरण एवं सामूहिक दुष्कर्म मामले में एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने राहत जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और आखिरकार दोषियों को उनके अपराध की सजा मिल गई।

मामला 8 मई 2023 का है। पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया में लगे मेले से लौट रही थी। इसी दौरान वह एक निर्माणाधीन मकान के पास बैठी थी, तभी बाइक सवार तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आरोपियों ने पीड़िता की सहेली को धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती का जबरन अपहरण कर उसे नदी किनारे ले गए। वहां तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बाद में गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए थे।

घटना के अगले दिन चाकुलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट ने पांच मई को ही तीनों को दोषी करार दिया था। बताया गया कि घटना के समय अजय मुर्मू नाबालिग था, जिसके कारण उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सभी दोषियों को कठोर सजा सुनाई।

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