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रंगदारी वसूली के आरोपी PLFI सहयोगी अवधेश जायसवाल की जमानत याचिका खारिज

Ranchi News : कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के आरोप में जेल में बंद PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप का सहयोगी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा उर्फ सरदार जी को अदालत से राहत नहीं मिली है। सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने उसकी जमानत याचिका को

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Ranchi News : कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के आरोप में जेल में बंद PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप का सहयोगी अवधेश जायसवाल उर्फ चूहा उर्फ सरदार जी को अदालत से राहत नहीं मिली है। सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

अवधेश ने धुर्वा थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज एक मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। तथ्यों और आरोपों को देखते हुए अदालत ने उसकी याचिका नामंजूर कर दी। आरोपी फिलहाल 27 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है।

जांच में सामने आया कि अवधेश जायसवाल बिहार के नालंदा और जहानाबाद से कारोबारियों को धमकी देता था। वह राँची सहित झारखंड के कई जिलों के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। कारोबारियों में डर पैदा करने के लिए वह उन्हें वीडियो कॉल करके धमकाता था।

कुछ माह पहले झारखंड एटीएस और राँची पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे नालंदा (बिहार) से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह दो लाख रुपये का इनामी उग्रवादी है और लंबे समय से संगठन के लिए सक्रिय रूप से रंगदारी वसूलने का काम कर रहा था। अदालत का यह फैसला कारोबारी जगत के लिए राहत की खबर मानी जा रही है।

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