रांची: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपियों में से एक, छत्तीसगढ़ (दुर्ग) के शराब कारोबारी नवीन केडिया की इंग्लैंड जाने की अनुमति संबंधी याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को 8 जुलाई तक अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को तय की गई है।
सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने नवीन केडिया की याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि रांची की विशेष एसीबी अदालत पहले ही केडिया की विदेश यात्रा की मांग को खारिज कर चुकी है। जांच एजेंसी को आशंका है कि यदि आरोपी को इस मोड़ पर देश से बाहर जाने की अनुमति दी गई, तो वह कानून के शिकंजे से बचने के लिए हमेशा के लिए फरार हो सकता है।
दरअसल, नवीन केडिया ने अपनी याचिका में लंदन में अपने बेटे के दीक्षांत समारोह (ग्रेजुएशन सेरेमनी) में शामिल होने और स्वास्थ्य जांच कराने का हवाला देते हुए अपना पासपोर्ट अस्थायी रूप से वापस करने की गुहार लगाई है। फिलहाल वे हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं, लेकिन जमानत की शर्तों के तहत उनका पासपोर्ट निचली अदालत में जमा है। गौरतलब है कि केडिया पर झारखंड में बेहद खराब और निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की अवैध रूप से आपूर्ति करने का गंभीर आरोप है, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई रसूखदार लोग शामिल हैं।




