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रंगदारी और धमकी के मामले में 10 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

गुप्त सूचना पर बरवेनगर स्थित आवास से पुलिस ने दबोचा, अदालत ने जारी किया था गैर-जमानती वारंट चैनपुर (गुमला): चैनपुर थाना पुलिस ने वर्ष 2014 के रंगदारी वसूली और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी

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गुप्त सूचना पर बरवेनगर स्थित आवास से पुलिस ने दबोचा, अदालत ने जारी किया था गैर-जमानती वारंट

चैनपुर (गुमला): चैनपुर थाना पुलिस ने वर्ष 2014 के रंगदारी वसूली और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरवेनगर निवासी अख्तर खान, पिता समीम खान के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2014 में चैनपुर थाना में अख्तर खान के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने को लेकर लिखित आवेदन दिया गया था। आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।

आरोपी के लगातार फरार रहने के कारण अदालत की ओर से उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी।

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस को आरोपी के संबंध में गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर चैनपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और बरवेनगर स्थित उसके आवास पर पहुंचकर अख्तर खान को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की जानकारी देते हुए एसआई विजय उरांव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 386 के तहत कार्रवाई की गई है। लंबे समय से लंबित मामले में हुई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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