रांची: शहर में चल रहे कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर रांची नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नोटिस, लाइसेंस रद्द करने और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
सोमवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोचिंग संस्थानों की स्थिति की समीक्षा की गई। नगर निगम के अनुसार, रांची में करीब 1,305 कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं।
नगर निगम ने कहा है कि कोचिंग संस्थानों के पास वैध ट्रेड लाइसेंस, स्वीकृत भवन प्लान, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और फायर NOC होना जरूरी है। इसके साथ ही पर्याप्त वेंटिलेशन, CCTV और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए।
आवासीय भवनों में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर भी कार्रवाई
नगर आयुक्त ने अधिकारियों को बिना ट्रेड लाइसेंस और स्वीकृत भवन प्लान के चल रहे संस्थानों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। आवासीय भवनों में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों को भी चिन्हित कर सील किया जाएगा।
फायर NOC नहीं होने पर ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, क्षमता से अधिक छात्रों का नामांकन, असुरक्षित प्रवेश-निकास और पार्किंग की समस्या मिलने पर भी कार्रवाई होगी।
सात दिनों तक चलेगा विशेष जांच अभियान
नगर निगम ने जांच के लिए संयुक्त टीम का गठन किया है। यह टीम अगले सात दिनों तक शहर के अलग-अलग इलाकों में कोचिंग संस्थानों की जांच करेगी।
नगर आयुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सुरक्षा मानकों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।




