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मधुकम बस्ती के घर टूटने के मामले में SC का फैसला, 12 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार

रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम बस्ती से जुड़े चर्चित दखल दिहानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महादेव उरांव की याचिका खारिज कर दी है।

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Ranchi : रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के मधुकम बस्ती से जुड़े चर्चित दखल दिहानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महादेव उरांव की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

महादेव उरांव ने झारखंड हाई कोर्ट के 31 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बुधवार को जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी।

12 लाख रुपये का जुर्माना

झारखंड हाई कोर्ट ने दखल दिहानी की प्रक्रिया और संबंधित आदेश को रद्द करते हुए महादेव उरांव पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यह राशि उन परिवारों को मुआवजे के रूप में दी जाए, जिनके घर कार्रवाई के दौरान तोड़े गए थे।

तथ्य छिपाने पर हुई थी कार्रवाई

हाई कोर्ट ने महादेव उरांव पर जुर्माना इसलिए लगाया था क्योंकि आरोप है कि उन्होंने रिट याचिका दाखिल करते समय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं दी थी। इनमें हस्तक्षेपकर्ताओं के साथ हुए एग्रीमेंट और उनसे पैसे लेने की बात भी शामिल थी।

अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगी है। ऐसे में महादेव उरांव को 12 लाख रुपये का जुर्माना संबंधित पीड़ित परिवारों को देना होगा।

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