रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने के मामले में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई।
दरअसल, पूर्व में सुनवाई के दौरान विभागीय सचिव ने स्वयं अदालत में उपस्थित होकर निर्धारित समय के भीतर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) आयोजित कराने का आश्वासन दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर JTET कराने का निर्देश दिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि अदालत के आदेश के बावजूद तय समयसीमा में JTET आयोजित नहीं की गई। इस पर हाईकोर्ट ने सचिव से पूछा है कि न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का आरोप (चार्ज) क्यों नहीं तय किया जाए।
अदालत ने सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है कि निर्धारित समय के भीतर JTET क्यों नहीं कराई गई और उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।




