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मोतिहारी: शराब तस्करी मामले में कोर्ट सख्त, कारोबारी को 8 वर्ष कारावास

मोतिहारी कोर्ट ने 450 लीटर शराब बरामदगी मामले में आरोपी गुड्डू कुमार को उत्पाद अधिनियम के तहत 8 वर्ष की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। मामले का दूसरा आरोपी अब भी फरार है।

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Motihari: बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी व्यवहार न्यायालय ने 450 लीटर शराब बरामदगी मामले में एक आरोपी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद शराब तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश गया है।

450 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया था ट्रक

उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मार्च 2024 में मुफ्फसिल थाना पुलिस ने प्याज लदे एक ट्रक से करीब 450 लीटर शराब बरामद की थी। इस मामले में गुड्डू कुमार और निरंजन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

सुनवाई के दौरान फरार हुए थे दोनों आरोपी

उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी अदालत से फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने गुड्डू कुमार को दोबारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जबकि दूसरा आरोपी निरंजन कुमार अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।

कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा

मामले की सुनवाई के बाद उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौधरी ने गुड्डू कुमार के खिलाफ लगे आरोपों को सिद्ध पाया। अदालत ने एक मामले में पांच वर्ष और दूसरे मामले में आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों मामलों में एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

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