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Home | Jharkhand | CAPF (ACs) परीक्षा 2026 के लिए रांची में धारा 163 लागू, 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध
Jharkhand

CAPF (ACs) परीक्षा 2026 के लिए रांची में धारा 163 लागू, 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध

संघ लोक सेवा आयोग की CAPF (ACs) परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची के छह परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में 19 जुलाई को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
Ashish SinghBy Ashish SinghJuly 15, 20262 Mins Read
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रांची CAPF परीक्षा निषेधाज्ञा
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Ranchi: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आयोजित Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination, 2026 के कदाचार मुक्त संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। 19 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के मद्देनजर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री कुमार रजत ने बीएनएसएस (BNSS) की धारा-163 के तहत छह परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।

यह निषेधाज्ञा 19 जुलाई 2026 को सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन के संयुक्त आदेश पर परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

प्रशासन के अनुसार आशंका है कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।

निषेधाज्ञा के तहत ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक रहेगी—

  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध।
  • किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर रोक।
  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध।
  • सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को छोड़कर लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलने पर रोक।
  • किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

इन परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगा आदेश

निषेधाज्ञा रांची के निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रभावी रहेगी—

  1. रा. बालिका +2 उच्च विद्यालय, बरियातू, रांची।
  2. रा. गैलरी +2 उच्च विद्यालय, कांके समरटोली, नियर सीआईपी, कांके, रांची।
  3. संत अलोईस उच्च विद्यालय, डॉ. कामिल बुल्के पथ, पुरुलिया रोड, रांची।
  4. संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, डॉ. कामिल बुल्के पथ, रांची।
  5. संत जॉन उच्च विद्यालय, कर्बला टैंक रोड, रांची।
  6. संत पॉल कॉलेज, चर्च रोड, बहुबाजार, रांची।
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