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गुमला: स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गुमला प्रशासन का सघन जाँच अभियान बुधवार, 10 दिसंबर 2025 को भी जारी रहा। आज जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) के निर्देश पर मोटरयान निरीक्षक (MVI) की टीम ने ए जी चर्च स्कूल (A G Church School) और सोलिटेयर एकेडमी स्कूल (Solitier Academy School) के पास विशेष जाँच की।
नियमों की गंभीर अनदेखी पाए जाने के कारण *ए जी चर्च स्कूल की बसों पर तत्काल ₹60,000 (साठ हजार रुपए)* का भारी जुर्माना लगाया गया।
नियमों की अनदेखी पर प्रिंसिपल को मिली कड़ी फटकार
AG Church School की बसों की जाँच के दौरान DTO ने गंभीर अनियमितताओं पर ध्यान देते हुए प्रिंसिपल को कड़ी फटकार लगाई और उनकी ‘क्लास’ ली। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले ये प्रमुख उल्लंघन पाए गए:
* एक्सपायर्ड सुरक्षा उपकरण: बसों में लगे अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एक्सपायर्ड पाए गए, जो आपातकालीन स्थिति में बच्चों की जान को खतरे में डाल सकते थे।
* अनिवार्य उपकरणों की कमी: कई बसों में सीसीटीवी (CCTV) और जीपीएस (GPS) जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण नदारद थे।
* अमान्य/अवैध कागजात: बसों के पास वैध परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, रोड टैक्स और इंश्योरेंस जैसे आवश्यक दस्तावेज अमान्य पाए गए।
* अतिरिक्त लाइटें: बसों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त लाइटें भी लगी मिलीं।
बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालकर नियमों की अनदेखी करने पर DTO ने AG Church School की बसों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कुल ₹60,000 का जुर्माना लगाया।
Solitier Academy के पास भी हुई सघन जाँच
A G Church School के बाद जाँच का अभियान Solitier Academy School की तरफ बढ़ा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना वैध कागजात के किसी भी स्कूल बस या निजी वाहन को बच्चों का परिवहन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला परिवहन विभाग ने स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चों को लेकर चलने वाली सभी गाड़ियाँ लाइसेंस, बीमा, परमिट, फिटनेस जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही चलें, अन्यथा स्कूल प्रबंधन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। DTO ने चेतावनी दी है कि गुमला जिले में सुरक्षित और अनुशासित सड़क परिवहन व्यवस्था स्थापित होने तक यह कठोर अभियान जारी रहेगा।

