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Ranchi News: दशहरा (विजयादशमी) और महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रांची जिले में शराब की बिक्री और परिवहन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को सभी तरह की शराब की दुकानें, बार, रेस्तरां, क्लब और माइक्रो ब्रिवरी सहित सभी लाइसेंसधारी परिसर बंद रहेंगे।
इस दौरान झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (J.S.B.C.L) द्वारा संचालित थोक गोदाम, देशी-विदेशी शराब निर्माणशालाएं और कैंटीन प्रोडक्ट फॉर्म-21 अनुज्ञप्ति परिसर भी पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस अवधि में किसी भी तरह से शराब की बिक्री, खपत या परिवहन करते पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि दशहरा और गांधी जयंती का महत्व देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गांधी जयंती देशभर में अहिंसा और संयम का संदेश देती है, वहीं विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ऐसे में इन पावन अवसरों पर शराबबंदी का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस दौरान विशेष निगरानी दल भी तैनात रहेंगे, ताकि जिले में शराबबंदी का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
गौरतलब है कि राज्य सरकार समय-समय पर धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों पर शराबबंदी लागू करती है। इस बार रांची जिले में 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती एक साथ पड़ने की वजह से जिलेभर में यह निर्णय लागू किया गया है।

