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बिना अनुमति बिजली खंभों पर केबल डालने वालों पर होगी कार्रवाई, 7 दिन का अल्टीमेटम

रांची। रांची नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए केबल तारों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम (बाजार शाखा) की ओर से जारी आम सूचना में सभी केबल एजेंसियों और ऑपरेटरों को चेतावनी दी गई है कि बिना सक्षम प्राधिकार

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रांची। रांची नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए केबल तारों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम (बाजार शाखा) की ओर से जारी आम सूचना में सभी केबल एजेंसियों और ऑपरेटरों को चेतावनी दी गई है कि बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिजली खंभों पर लगाए गए केबल तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल और अन्य वायरिंग गंभीर खतरे का कारण बन रहे हैं।

नगर निगम ने कहा है कि कई स्थानों पर बिना अनुमति के केबल अधिष्ठापन किए जाने से न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि झूलते तारों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी हुई है। इसे शहर की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए गंभीर समस्या माना गया है।

निगम प्रशासन ने सभी केबल ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे बिजली खंभों पर लगाए गए तारों के संबंध में सक्षम प्राधिकार से प्राप्त अनुमति से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और विवरण 7 दिनों के भीतर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें। तय समयसीमा के भीतर वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में नगर निगम द्वारा ऐसे तारों और केबलों को हटाकर जब्त कर लिया जाएगा।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध केबल हटाने के बाद किसी भी प्रकार की क्षति या असुविधा की पूरी जिम्मेदारी संबंधित केबल एजेंसी और उसके मालिकों की होगी। प्रशासन का उद्देश्य शहर को सुरक्षित, व्यवस्थित और दुर्घटनामुक्त बनाना है।

नगर निगम ने सभी केबल एजेंसियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए समय रहते अपने दस्तावेज दुरुस्त कराएं, ताकि किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई से बचा जा सके। यह कदम शहर में अव्यवस्थित केबल नेटवर्क पर नियंत्रण की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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